मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य

लखनऊ। UP में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की APPROVAL के बाद ही किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का TRANSFER हो सकेगा। UP में ट्रांसफर की अवधि समाप्त होने के बाद भी पहले तो वर्ग A तथा B के तबादले के लिए ही मुख्यमंत्री से अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रदेश के करीब 25 लाख कर्मियों पर इस आदेश का असर

 उत्तर प्रदेश के कई विभागों में TRANSFER को लेकर काफी किरकिरी के बीच में अब स्थानांतरण की अवधि भी समाप्त हो गई है।

मंगलवार को शासनादेश भी जारी

TRANSFER को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थानांतरण की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। माना जा रहा है कि प्रदेश के करीब 25 लाख कर्मियों पर इस आदेश का असर होगा। CM YOGI ADITYNATH ने तबादलों को लेकर हुई किरकिरी के बाद अब कमान अपने हाथ में ले ली है। पहले प्रदेश में समूह ग तथा घ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री तथा शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समूह क से लेकर घ तक के किसी भी कर्मी के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा।