दिल्ली की महिला ने RAPE केस दर्ज कराने के लिए अदालत से लगाई थी गुहार

खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली।
न्यायालय ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ RAPE सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ RAPE किया व जान से मारने की धमकी दी। मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ धारा 376,328,120B,506 के तहत F I Rदर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है।उच्च न्यायालय ने RAPE के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया। दिल्ली की महिला ने केस दर्ज कराने के लिए अदालत से लगाई थी गुहार।

COURT ने हुसैन के खिलाफ धारा 376,328,120,506 के तहत F I R दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला

दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ RAPE की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ RAPE किया व जान से मारने की धमकी दी। हाईकोर्ट ने RAPE के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने बुधवार को पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ RAPE सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।