खबरी पोस्ट न्यूज नेटवर्क
बलिया। सांसद Virendra Singh Mast के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंटी जारी किया है। अपर सत्र अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट तपस्या त्रिपाठी ने वर्ष 2010 के मामले में भाजपा सांसद के खिलाफ यह फैसला सुनाया। मामला पुलिसकर्मियों से अभद्रता और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का है।
कोर्ट ने इस मामले में Virendra Singh Mast के खिलाफ पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सांसद पेश नहीं हुए।
दरअसल 2010 में शहर कोतवाली में पूर्व सांसद Virendra Singh Mast सहित उपेंद्र तिवारी, अनिल कुमार, विजय गुप्ता, वायगनाथ मिश्र व अन्य के खिलाफ कलक्ट्रेट परिसर में गोलबंदी करते हुए नारेबाजी करने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सांसद के खिलाफ पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सांसद पेश नहीं हुए।
अभियोजन अधिकारी ओंकार त्रिपाठी ने दलील दी कि प्रकरण में Virendra Singh Mast जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहे हैं।
अभियोजन अधिकारी ओंकार त्रिपाठी ने दलील दी कि प्रकरण में Virendra Singh Mast जानबूझ कर हाजिर नहीं हो रहे हैं। बचाव पक्ष ने कोई दलील नहीं दी। न्यायलय सिविल जज सीनियर डिविजन एवं एमपी एमएल कोर्ट तपस्या त्रिपाटी ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर अभियुक्त को पेश करने के निर्देश एसपी को दिए हैं।