कोर्ट के आदेश पर रेप के मामले की दर्ज होगी F.I.R
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
फर्रुखाबाद। प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा का दावा करते नही थकती है। वहीं, जिले की खाकी पर एक बार फिर संगीन आरोप लगा है। न्यायालय ने शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
प्राप्त समाचार के अनुसार फर्रुखाबाद जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सिपाही का गला फंस गया है। सीजेएम ने पीड़िता की अर्जी पर शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश जारी किया है। सिपाही फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन में तैनात है।
महिला ने जबरन होटल में बिना मर्जी के बनाने का लगाया आरोप
शहर कोतवाली की निवासी युवती ने राजीव गांधी नगर निवासी सिपाही प्रबल अग्निहोत्री के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि आठ माह पूर्व पंडाबाग मंदिर में सिपाही से मुलाकात हुई थी। प्रबल ने उसका मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर उससे बात करने लगा।
प्रबल ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का आश्वासन दिया। आठ फरवरी 2022 को उसने कानपुर बुलाया। एक होटल में प्रबल ने उसके साथ बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया।महिला सिपाही ने आरोप लगाया है कि शादी करने के लिए कई लाख रुपये खाते में डलवाने और सैकड़ों बीघा जमीन का बैनामा परिजनों से उसके नाम कराने की बात कही।
प्रबल ने 29 जुलाई की शाम को घर आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही, परिजनों को भी डराया धमकाया। वहीं, पीड़ित के वकील सुनील राठौर ने बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम ने रिपोर्ट लिखने का थाने को आदेश दिया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।