थाना बबुरी द्वारा, कब्जे से एक अदद पिकप वाहन में 08 राशि गोवंश व एक-एक अदद नाजायज धारदार चापड़ बरामद

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

बबुरी ‚चंदौली। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में गौतस्करी,एण्टी क्राईम व मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध अंकुश लगाये जाने हेतु चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की पिकप वाहन में गौ-तस्कर मिर्जापुर की तरफ से बनौली चट्टी होते हुए इलिया के रास्ते बिहार वध हेतु गोवंशो को ले जाने वाले हैं।

चेकिंग के दौरान दो आये पकड में एक हुआ फरार

इस सूचना पर बबुरी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बनौली चट्टी कालीजी मन्दिर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग की जाने लगी कि थोड़ी देर में एक सफेद रंग की पिकप टाटा योद्धा(बिना नम्बर) अशोक नहर पुलिया की तरफ से आती हुई दिखाई दी कि पुलिस वालो को देखकर पशु तस्करा गाड़ी तेजी से चलाकर भागना चाहे कि हिकमत अमली से काली जी के मन्दिर चौराहे पर पिकप को रोक कर दो व्यक्तियो को मौके पर पकड़ लिया गया किन्तु एक व्यक्ति अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

पकड़े गये अभियुक्तगण 1.सिंगासन बिन्द पुत्र मंगरु बिन्द निवासी कौआठोर थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 28 वर्ष 2.संजय गुप्ता पुत्र स्व0 सालू लाल ग्राम ठठरा कछवा रोड चौहमुहानी थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी देहात उम्र 44 वर्ष के पास से एक-एक अदद नाजायज धारदार चापड़ जिसे गोवंशो का वध करने हेतु उपयोग किया जाता है बरामद हुआ एंव एक अदद पिकप टाटा योद्ध बिना नम्बर में 08 राशि गोवंश ठूस ठूस कर लदे हुए थे बरामद हुए।

मु0अ0सं0-135/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में दर्ज किया गया मुकदमा

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-135/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम बनाम 1.सिगासन बिन्द पुत्र मंगरु बिन्द निवासी कौआठोर थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 28 वर्ष 2.संजय गुप्ता पुत्र स्व0 सालू लाल ग्राम ठठरा कछवा रोड चौहमुहानी थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र 44 वर्ष 3.हजरत अली पुत्र रहीमुद्दीन निवासी टारजिवन आशिक कछवा बाजार जनपद मिर्जापुर तथा बरामदशुदा नाजायज धारदार चापड़ के आधार पर मु0अ0सं0-136/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम संजय गुप्ता पुत्र स्व0 सालू लाल निवासी ग्राम ठठरा कछवा रोड चौहमुहानी थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी तथा मु0अ0सं0-137/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अपराध पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्तगणः-

1.सिंगासन बिन्द पुत्र मंगरु बिन्द निवासी कौआठोर थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 28 वर्ष (गिरफ्तार)
2.संजय गुप्ता पुत्र स्व0 सालू लाल ग्राम ठठरा कछवा रोड चौहमुहानी थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी उम्र 44 वर्ष(गिरफ्तार)
3.हजरत अली पुत्र रहीमुद्दीन निवासी टारजिवन आशिक कछवा बाजार जनपद मिर्जापुर

विवरण बरामदगीः-

1-08 राशि गोवंश गाय
2-एक अदद पिकप टाटा योद्धा सफेद रंग बिना नम्बर
3-एक-एक अदद नाजायज धारदार चापड़ दोनों अभियुक्तो के कब्जे से

अपराधिक इतिहास सिंगासन बिन्द पुत्र मंगरु बिन्द निवासी कौआठोर थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार

1.मु0अ0सं0-135/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना बबुरी चन्दौली
2.मु0अ0सं0-137/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3.मु0अ0सं0-137/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना इलिया चन्दौली

अपराधिक इतिहास संजय गुप्ता पुत्र स्व0 सालू लाल ग्राम ठठरा कछवा रोड चौहमुहानी थाना मिर्जामुराद वाराणसी

1.मु0अ0सं0-135/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना बबुरी चन्दौली
2.मु0अ0सं0-136/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3.मु0अ0सं0-595/2006 धारा 279/337/338 भादवि थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी

अपराधिक इतिहास हजरत अली पुत्र रहीमुद्दीन निवासी टारजिवन आशिक कछवा बाजार जनपद मिर्जापुर

1.मु0अ0सं0-135/22 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना बबुरी चन्दौली
2.मु0अ0सं0-26/2009 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 थाना कछवा जनपद मिर्जापुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. अतुल कुमार थानाध्यक्ष बबुरी जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अवधेश सिंह थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना बबुरी जनपद चन्दौली
4.हे0का0 अखिलेश सिंह थाना बबुरी जनपद चन्दौली
5.का0 सुनिल कुमार थाना बबुरी जनपद चन्दौली
6.का0 कृष्ण कुमार यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली
7.का0 राहुल खरवार थाना बबुरी जनपद चन्दौली