मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से यदि कोई बीमार या गंभीर स्थिति संज्ञान में आई तो कठोर कार्यवाही सुनिश्चित -जिलाधिकारी ईशा दुहन

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौली। जिलाधिकारी ईशा दुहन के निर्देशानुसार दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थो एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत जनगद चन्दौली में उपजिलाधिकारी , तहसील चन्दौली एवं सहायक आयुक्त ( खाद्य ) की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील चन्दौली द्वारा 01 रसगुल्ला , 02 खोया चन्दौली बाज़ार , चन्दौली से , 01 बर्फी सैयदराजा का सैम्पल लिया गया ।

चन्दौली से 01 दूध सिंघिताली , चन्दौली से 01 सेंधा नमक , 01 छोहाड़ा शंकर मोड़ चन्दौली से तहसीलदार चकिया की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील चकिया द्वारा 01 नमकीन ( रितु ) शहाबगंज , चकिया से , 01 पापड़ , 01 बेसन चकिया बाज़ार , चकिया से , 01 सोनपापड़ी मिठाई सैदुपुर , चकिया से , उपजिलाधिकारी नौगढ़ की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील चकिया द्वारा 01 बर्फी , 01 सरसों तेल , 01 क्रीमरोल नौगढ़ से ।

बन्दना मिश्रा तहसीलदार , तहसील सकलडीहा की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील सकलडीहा द्वारा 01 नमकीन ताजपुर , सकलडीहा से , 01 छेना मिठाई , 01 राजभोग मिठाई , 01 बर्फी धानापुर , सकलडीहा से 01 गुलाब जामुन , 01 रिफ़ाइन्ड वेजिटेबल आयल हिन्गुतरगढ़ , सकलडीहा से 01 कराची हलवा , 01 नारियल बर्फी बलुआ सकलडीहा से , 01 पनीर , 01 बर्फी सकलडीहा से , 01 रसभरी धरहरा का सैम्पल लिया गया ।

27810 रूपये मूल्य के 80kg रसभरी मिठाई , 24 Kg कलर युक्त इमर्ती , 03 Kg खोया , 30 पीस समोसा कराया गया नष्ट

सकलडीहा से संग्रहित करते हुये मानक के अनुरूप नहीं होने पर 80kg रसभरी मिठाई , 24 Kg कलर युक्त इमर्ती , 03 Kg खोया , 30 पीस समोसा नष्ट करायी गयी • जिसकी कीमत लगभग 27810 रूपये , खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर पालिका मुग़लसराय जोन 01 द्वारा 02 रिफाइंड सोयाबीन अलीनगर , मुग़लसराय से , खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर पालिका मुग़लसराय जोन -02 द्वारा 01 सरसों तेल अलीनगर से सैम्पल लिया गया।

75 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुये कुल 28 नमूने संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया जांच हेतु

इस तरह 75 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुये कुल 28 नमूने संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला को जाँच हेतु प्रेषित किया गया , जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।
समस्त खाद्य कारोबारकर्ता से अपील की जाती है कि मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री न करे। निरीक्षण में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाई जाने पर नियमानुसार शख्त से शख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से यदि कोई बीमार या गंभीर स्थिति संज्ञान में आई तो कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।आमजन भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की खरीद व सेवन से बचें।