खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज । RAPE पीड़िता के 20 सप्ताह से अधिक के PREGNANCI को गिराने की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दे दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को पीड़िता की याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने KGMU के कुलपति को कहा कि वह 24 घंटे के भीतर पीड़िता को भर्ती करें। जरूरी टेस्ट करने के बाद उसका ABORTION किया जाए।
याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसके साथ हुई RAPE की घटना के संबंध में उन्नाव के पुरवा थाने में FIR दर्ज की गई थी। RAPE के कारण उसका गर्भ धारण हो गया है। इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने KGMU प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण करने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट बुधवार को कोर्ट में पेश की गई।
इसे पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़िता भारी मानसिक सदमे की शिकार हो। यह सदमा उसके दिल व दिमाग में एक निशान छोड़ जाता है, जो कभी मिट नहीं पाता। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लंबित नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यहां पीड़िता के जीवन का सवाल है। इन टिप्पणियों के साथ KGMU के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह KGMU के कुलपति को बताएं कि वे 24 घंटों के भीतर कोर्ट के इस आदेश का पालन करें।