नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय और मांगा है।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा कल तक जारी रखी गई है। । नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।
सरकार ने 762 में 760 नगर निकाय चुनाव में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी थी
इससे पहले प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अनंनतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की आठ सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। 2017 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निकाय की सीमा में करीब 70 लाख अधिक आबादी शामिल हो गई है। 2017 में निकाय क्षेत्रों की आबादी 4.16 करोड़ थी, जो इस बार 4.85 करोड़ हो गई है। इसकी वजह 10 नगर निगमों समेत कुल 130 नगर निकायों का सीमा विस्तार और 111 नई नगर पंचायतों का का गठन किया जाना है।