खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चन्दौली। जिलाधिकारी ईशा दुहन द्वारा आदेश जारी कर अवगत कराया गया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम के उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत शीतलहर के बढ़ते हुये प्रकोप के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय द्वारा संचालित विद्यालय / राजकीय विद्यालय / अशासकीय सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय / कस्तुरबा गां०आ०बा० विद्यालय एवं समस्त बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय नर्सरी से कक्षा – 12 तक के विद्यालयों को पुनः दिनांक 07-01-2023 तक बन्द किया जाता है ।

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