UP पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी जारी कर दी है। DGP डीएस चौहान की मंजूरी के बाद पॉलिसी जारी हुई है। पुलिस वालों पर वीडियो रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी कार्य में पुलिस वाले सोशल मीडिया इस्तेमाल न करने समेत कई बाते इस पॉलिसी में लागू की गई है। अब पुलिस वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल शासकीय हित में कर सकते हैं।

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसमें सबसे खास यह है कि सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर IPS अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

वर्दी में रील बनाने चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक

इसके अलावा वर्दी में रील बनाने चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले विभिन्न संस्थाओं से न केवल रायशुमारी की गई, बल्कि राज्यों के साथ ही विभिन्न देशों कि सोशल मीडिया नियमावली का भी अध्ययन किया गया। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि खासतौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो।

इन पर रहेगी रोक-

  • खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी लगी रोक
  • जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं
  • कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वॉइन कर सकता
  • सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल कर सकते हैं
  • वीडियो रील गाना इत्यादि पर भी रोक लगाई गई
  • सोशल मीडिया केवल शासकीय हित में इस्तेमाल करें
  • किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं दे सकते
  • वीडियो रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को बड़ा झटका
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