आशु पंडित की रिपोर्ट
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चकिया‚चंदौली।कोतवाली क्षेत्र के कुसही गांव में एक बनवासी परिवार के साथ सितंबर 2022 में हुई मारपीट के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों के विरुद्ध मारपीट सहित एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थकहार कर बनवासी ने लगाई न्यायालय में गुहार ‚COURT ने लिया QUICK एक्शन मुकदमा दर्ज करने का आदेश

कुसही गांव में बीते 5 सितंबर वर्ष 2022 को गांव निवासी शमशेर बनवासी और उसकी बहन गीता को गांव के ही राम सतीश यादव और धनंजय यादव ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस द्वारा इतनी बड़ी घटना में कोई कार्यवाही नहीं करने पर पीड़ित शमशेर ने पुलिस अधीक्षक के यहां जैसे ही गुहार लगाई मनबढ़ और हौसला बुलंद धनंजय और उसके परिवार वालों ने शमशेर को दोबारा मारपीट कर घायल कर दिया था। लगातार दो महीने से शिकारगंज पुलिस चौकी और कोतवाली का चक्कर लगाकर हार चुके शमशेर बनवासी ने 21 नवंबर 2022 को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चकिया कोतवाली पुलिस को सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों के विरूध्द IPC की धारा 147 148 452 323 504 506 392 427 और एससी एसटी एक्ट के में मुकदमा दर्ज

जिसके सापेक्ष कोतवाली पुलिस ने बीते बुधवार की रात आरोपी राम सतीश यादव, धनंजय, शकुंतला, रिंकू, जितेंद्र के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147 148 452 323 504 506 392 427 और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
कोतवाल मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

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