सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने को भी कहा है।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। अब यूपी का चुनाव आयोग जारी करेगा नोटिफिकेशन। उच्चतम न्यायासय ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है साथ ही OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है।
- यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली
- OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत
- सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया
- निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी
- यूपी सरकार को 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत
- 28 दिसंबर को OBC आयोग का गठन किया गया था
- 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी
सरकार दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन कर सकती है जारी
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है.
वहीं यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी।
इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी. इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया। प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की।