WhatsApp Image 2023-08-12 at 12.29.27 PM
Iqra model school
WhatsApp-Image-2024-01-25-at-14.35.12-1
WhatsApp-Image-2024-02-25-at-08.22.10
WhatsApp-Image-2024-03-15-at-19.40.39
WhatsApp-Image-2024-03-15-at-19.40.40
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
srvs_11zon
Screenshot_7_11zon
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.
IMG-20231229-WA0088
previous arrow
next arrow

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराना सभी की जिम्मेदारी है। थानावार संदिग्ध लोगों की सूची समय से ही तैयार करा ली जाए। जमानत पर चल रहे अपराधियों की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रयास करें। मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें।

अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यकतानुसार वेबकास्टिंग की व्यवस्था

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लख्रनऊ। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने निर्देश दिए कि निकाय चुनाव में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यकतानुसार वेबकास्टिंग की व्यवस्था करें। जमानत पर चल रहे अपराधियों की जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय से अनुरोध करने पर विचार करें। वह बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 38 जिलों के डीएम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को चुनाव संबंधी निर्देश दे रहे थे।

khabaripost.com
sagun lan
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
WhatsApp-Image-2024-06-22-at-14.49.57
previous arrow
next arrow

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराना सभी की जिम्मेदारी-राज्य निर्वाचन आयुक्त

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराना सभी की जिम्मेदारी है। थानावार संदिग्ध लोगों की सूची समय से ही तैयार करा ली जाए। जमानत पर चल रहे अपराधियों की संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रयास करें। मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाए। कोविड संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए मास्क, साफ सफाई आदि सभी संबंधित सुविधाएं सुनिश्चित करें।

चार दिन में शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चार दिन में शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरक्षण अधिसूचना की प्रकाशित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की तय मियाद को आगे न बढ़ाते हुए याची को गुरुवार 6 अप्रैल तक ही अपनी आपत्ति अपर महाधिवक्ता (एएजी) को सौंपने के लिए कहा। यह आदेश न्याय मूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने देते हुए आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया।