भोला हत्याकांड मामले में नोटिस के बाद बयान दर्ज कराने नहीं आए, वेतन से होगी कटौती सोनभद्र में साढ़े 14 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर हुई भोला की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए बार -बार बुलाने के बावजूद भी सीओ कानपुर नगर अमरनाथ यादव के कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। यूपी के सोनभद्र जिले में साढ़े 14 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर हुई भोला की हत्या के मामले में साक्ष्य के लिए बार-बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होना कानपुर नगर के सीओ को भारी पड़ा है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने उन्हें 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि की कटौती सीओ के वेतन से की जाएगी।
पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव निवासी भोला की 11 सितंबर 2008 को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना थाने पर भोला के बेटे श्रीराम ने दी, जिसपर चार लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन पन्नूगंज एसओ रहे अमरनाथ यादव (वर्तमान में सीओ कानपुर नगर) ने की।
कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू
पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी परमेश्वर, राजू, राजन व बिंदेश्वरी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में साक्ष्य के लिए कोर्ट की ओर से बार-बार बुलाया जा रहा, लेकिन वे नहीं आए। कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया फिर भी नहीं आए। उसके बाद धारा 350 सीआरपीसी की नोटिस भी भेजा गया।