यूपी: 21 दिन के भीतर घर बैठे करा सकेंगे जन्म और मृत्यु का निःशुल्क पंजीकरण

चीफ SECRETARY दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अभियान चलाकर आंगनवाड़ी व प्राइमरी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शत प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं जाएं

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

ब्यूरो रिर्पोट लखनऊ।  मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पर जन्म व मृत्यु के पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नागरिकों को जन्म व मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। पोर्टल पर 21 दिन के भीतर घर बैठे परिवार का सदस्य जन्म व मृत्यु का पंजीकरण निःशुल्क कर सकता है। इस बारे में लोगों को विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा जागरूक किया जाए। 

पोर्टल पर शत प्रतिशत हो जन्म व मृत्यु का पंजीकरण ‚पंजीकरण की प्रक्रिया सरल व यूजर फ्रेंडली हो

चीफ SECRETARY दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अभियान चलाकर आंगनवाड़ी व प्राइमरी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शत प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं जाएं। उन्होने कहा कि पोर्टल पर शत प्रतिशत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल व यूजर फ्रेंडली और प्रक्रिया में कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन (मानव हस्तक्षेपद्ध) होना चाहिए। मोबाइल से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एप भी विकसित किया जा सकता है। 

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जनपद स्तर पर तैयार किये जाय मास्टर ट्रेनर

उन्होंने कहा कि सीडीओए, सीएमओ सहित नगर निकाय और पंचायत विभाग के निचले स्तर तक कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएं।  प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों को भी पोर्टल पर जन्म और मृत्यु की सूचना दर्ज करने के लिए यूजर आईडी उपलब्ध कराई जाए। 

गलत सूचना दर्ज करने वालों की जिम्मेदारी हो नियत व कार्यवाही तय

दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अभियान चलाकर आंगनवाड़ी व प्राइमरी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शत प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर गलत सूचना दर्ज करने पर संबंधित की जिम्मेदारी नियत कर कार्यवाही की जाए। 

बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक नागरिक पंजीकरण श्रीमती शीतल वर्मा, विशेष सचिव नगर विकास डा० राजेंद्र पैंसिया, अपर निदेशक शहरी स्थानीय निकाय श्रीमती ऋतु सुहास सहित सबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

आइए जानते है कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र होना कितना जरुरी है यह तो सब जानते होंगे। जन्म प्रमाणपत्र के माध्यम से सरकार की जारी की गयी कई योजनाओं का लाभ पाया जा सकता है। इसका उपयोग कई सारे कामों में होता है। राजस्व विभाग इसे जारी करते है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए जन्मप्रमाण पत्र बनाने की सुविधा को और भी सरल कर दिया है। नागरिकों के लिए प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा को ऑनलाइन माध्यम द्वारा पूरा किया है। आवेदक आसानी से अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन (UP Birth Certificate Online) माध्यम द्वारा बना सकते है। अगर आप भी जन्मप्रमाणपत्र बनाना चाहते है तो आपको उत्तरप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र क्या आवश्यकता होगी आइए जानते है खबरी के साथ

सरकार सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम से पूरा कर रही है, अब आवेदक को जन्मप्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे वह आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हम आपको जन्मप्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी जैसे: उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, Uttar Pradesh Birth Certificate से मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में जानिए पूरा डिटेल ।

आवेदक पोर्टल पर जाकर कर सकते है आन लाइन व आफ लाइन आवेदन

उत्तरप्रदेश के नागरिक बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। आवेदक पोर्टल पर जाकर बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते है और पोर्टल पर बाकी अन्य सेवाओं का लाभ भी नागरिक ले सकेगी। सभी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है तभी वह अपने पंजीकृत खाते के जरिए प्रमाणपत्र का आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक के समय और पैसे दोनों ही बच सकेंगे। आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रमाणपत्र बनाने का आवेदन कर सकते है।

अगर वह ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना होगा और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो आपको निजी कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म लेकर उसे वही जमा करवाना होगा।

जन्म प्रमाणपत्र बनाना क्यों जरुरी है?

जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरुरी दस्तावेज है। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना होगा, या अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, या पासस्पोर्टे बनाने के लिए अप्लाई करना होगा या बच्चों की छात्रवृति लेनी होगी इन सभी कार्यों के लिए जन्मप्रमाणपत्र को माँगा जाता है। बच्चे का जन्म चाहे हॉस्पिटल में हो या घर पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना जरुरी है। बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम ऑफिस द्वारा बनाया जाता है।

परेशानियों से बचने के लिए किया जा रहा आन लाइन का विस्तार

उत्तर प्रदेश जन्मप्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बनाने का यही उदेश्य है कि नागरिकों को अब इधर उधर जाने की जरुरत नहीं होगी क्यूंकि पहले लोगों को जन्मप्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। उन्हें कई कई दिन कार्यालय आना पड़ता था और कई परेशानियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब पोर्टल पर बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से बनवाने पर वह अपने घर बैठे ही इसका आवेदन कर पाएंगे। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यूपी बर्थ सर्टिफिकेट से मिलने वाले लाभ

  • बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से राज्य के नागरिक सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते है।
  • यह सर्टिफिकेट किसी भी नागरिक के जन्म का प्रमाण होता है
  • बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, या पासस्पोर्टे बनाने के लिए अप्लाई करना होगा या बच्चों की छात्रवृति लेनी होगी इन सभी कार्यों के लिए जन्मप्रमाणपत्र को माँगा जाता है।
  • उत्तरप्रदेश के नागरिक बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते है
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों बच सकेंगे।
  • पहचान पत्र जैसे: ड्राइविंग लाइसेंस, क़ानूनी दस्तावेज, भूमि हेतु जन्मतिथि का प्रमाण देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है।

UP Birth Certificate हेतु पात्रता

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आपको इसकी पात्रता के बारे में जानकारी होनी बहुत जरुरी है। यदि आपको पात्रता का पता होगा तो आपको आवेदन करने में आसानी होगी। हम आपको योजना हेतु पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप दिए गए स्टेप्स को पढ़े व फालो करें।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूलनिवासी होना बहुत जरुरी है।
  • जन्मप्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है। दस्तावेज की सूची इस प्रकार से है।

आधार कार्डवोटर ID कार्डमूलनिवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोरजिस्टर्ड मोबाइल नंबरमाता पिता का व्यवसाय एवं पता
जन्मतिथिजन्म स्थान

UP Birth Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप उत्तरप्रदेश जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करना चाहते है तो आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को पढ़े।

  1. आवेदक को सबसे पहले ई-साथी उत्तर प्रदेश की आफिसियल वेवसाइड पर जाना है।
  2. जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  3. जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा।
  4. आपको नए पेज पर पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: लॉगिन ID, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और कैप्चा कोड को भरना होगा।
  5. सभी जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  6. जिसके बाद आपकी पंजीकरण प्रकिया पूरी हो जाएगी।

पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

  1. पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए उत्तर प्रदेश की आफिसियल वेवसाइट पर विजिट करें।
  2. यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर जाएं।
  4. जिसके बाद आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें।
  5. अब आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे।

जन्म प्रमाण पत्र (UP Birth Certificate Online) कैसे बनाए ?

  • सबसे पहले आप ई-साथी उत्तर प्रदेश की आफिसियल वेवसाइट पर जाएं।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के ऑप्शन पर जाना होगा।
  • यहाँ आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें और लॉगिन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के बी बाद आपके समाने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आपको कई सारी सेवाएं दिखाई देंगी, आपको यहाँ प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना है। 
  • यहाँ आप जातिप्रमाण पत्र के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। आप फॉर्म को हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में से अपने अनुसार भर सकते है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जातिप्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: सेवा का प्रकार, प्राथी का नाम, पिता/पति/सरंक्षक, माता का नाम, वर्तमान पता, तहसील, ग्राम, जनपद, मोबाइल नंबर, जाति, उपजाति, आधार संख्या आदि को भर दें। 
  • अब आप फॉर्म में मांगे गए दस्तावेज को अपलोड कर दें।
  • इसके बाद आप दर्ज करें पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपको फीस का भुगतान करना होगा, और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपका प्रमाण पत्र का आवेदन पूरा हो जायेगा।
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उत्तर प्रदेश जन्मप्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश जन्मप्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले ई-नगर सेवा उत्तर प्रदेश की आफिसियल वेवसाइट पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के दिए गए ऑप्शन पर जाएं।
  • जिसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल कर आजायेंगे जिसमें से आपको बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जाना होगा।
  • बर्थ सर्टिफिकेट पर जाने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जायेंगे इसमें आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • आप तीन तरह से जैसे: एकनॉलेजमेन्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी नेम/जन्मतिथि द्वारा जन्मप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।

UP Birth Certificate का सत्यापन कैसे करें?

प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिए आपको सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की  पर जाएं। यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकट ID को भरना है। अब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद सबंधित जानकरी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

जन्म प्रमाणपत्र आवेदन स्थिति जानने की प्रकिया

  1. जन्म प्रमाणपत्र आवेदन स्थिति जानने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेवसाइड  पर जाना होगा।
  2. यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर आप सिटीजन सर्विसेज के दिए गए ऑप्शन पर जाएं।
  4. जिसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल कर आजायेंगे जिसमें से आपको बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जाना होगा।
  5. बर्थ सर्टिफिकेट पर जाने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जायेंगे इसमें आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
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  6. क्लिक करने के बाद आप तीन तरह से जैसे: एकनॉलेजमेन्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी नेम/जन्मतिथि द्वारा जन्मप्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जान सकते है।

यूजर मैन्युअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • यूजर मैन्युअल डाउनलोड करने के लिए आवेदक को यूपी ई-साथी उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेवसाइड पर जाना है।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर आप यूजर मैन्युअल के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
  • नए पेज पर आपकी स्क्रीन पर पीडीऍफ़ फाइल खुल जाएगी।
  • जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते है और इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।
E-SATHI यूपी मोबाइल एप डाउनलोड करें।

E-SATHI यूपी मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की  अधिकारिक वेवसाइड पर जाएं। यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको नीचे जाकर ई-साथी यूपी मोबाइल एप करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको इनस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही मोबाइल एप सक्सेस्फुल्ली डाउनलोड हो जायेगा। जिसे आप खोल के देख सकते है।

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