लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यूपी पुलिस ने नई स्थानांतरण नीति जारी की है. उत्तर प्रदेश के DGP के आदेश पर स्थानांतरण नीति जारी किया गया

    Iqra model school
    jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
    WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.20.47 (1)
    WhatsApp Image 2025-01-23 at 00.23.00
    IMG-20250121-WA0018
    WhatsApp Image 2025-01-24 at 20.30.30
    previous arrow
    next arrow

    खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

    लखनऊ। यूपी के जिलों में तीन वर्ष पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों का तबादला होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नियुक्त पुलिसकर्मियों का तबादला रहे। चुनाव में नियुक्त रह चुके कर्मियों का भी तबादला होगा। एक साल सेवानिवृत होने वाले पुलिस कर्मियों का नहीं तबादला होगा। 31 मई 2024 तक सेवानिवृत होने वालों का तबादला नहीं, राजनीतिक दल की पूर्वाग्रह की शिकायत पर भी तबादला होगा।

    DGP के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने जारी किया निर्देश

    DGP के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने निर्देश जारी किया, एक ही जिले में 3 साल पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर होंगे। बीते तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का तबादला आगामी 30 सितंबर तक किया जायेगा। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शासन के निर्देश पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समस्त एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची डीजीपी मुख्यालय भेजने को कहा गया है।

    31 मई 2024 तक के रहने वाले पुलिसकर्मियों का होगा जिला बदर

    एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने समस्त एडीजी जोन व पुलिस आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक यदि अपने गृह जनपद में तैनात हो, तो उसका तबादला कर दिया जाये। जो निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 31 मई 2024 तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष एक जिले में तैनाती रहा है, उसको दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाये। साथ ही, 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए सामान्य अथवा उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, उनका भी दूसरे जिलों में भेजा जाये।

    khabaripost.com
    sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
    bhola 2
    add
    WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
    jpeg-optimizer_bhargavi
    previous arrow
    next arrow

    सेवानिवृत्ति में केवल छः माह शेष, वे स्क्रीनिंग के दायरे में नहीं

    ऐसे निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जिनकी 31 मई 2024 को सेवानिवृत्ति में केवल छह माह शेष है, वह स्क्रीनिंग के दायरे में नहीं आएंगे। उनकी चुनाव में ड्यूटी भी नहीं लगेगी। यदि किसी पुलिसकर्मी को विगत चुनावों में शिकायत के आधार पर हटाया गया है अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, उनको भी चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जायेगा। यदि किसी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है, तो उसका दूसरी जगह तबादला किया जायेगा। यदि प्रकरण गंभीर है तो उसके बारे में मुख्यालय को जानकारी देनी होगी। कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जो जिला पुलिस के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके बारे में कारण सहित प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना होगा।

    WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
    WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
    Screenshot_6
    Screenshot_6
    WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
    WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
    WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
    WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
    PlayPause
    previous arrow
    next arrow