आज कल की मानसिकता कितनी विर्कीण हो चुकी है कि हर आदमी कुर्सी की तरफ ही भाग रहा है। जरा सा मंच पर जगह नही मिला तो प्रधानपति खो बैठे अपना आपा और अपने मैडम की तरफदारी में सोशल मीडिया पर कर दी पोस्ट वायरल नतीजा यह हुआ कि मुकदमा दर्ज होने के साथ ही साथ जाना पडा जेल की सलाखों में।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
नौगढ‚चंदौली। अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म जाति की भावनाओं को ठेस पुहंचाता है या कोई अफवाह फैलाता है तो इसे साइबर अपराध माना जाता है। सोशल मीडिया पर सांसद चन्दौली‚ जिलाधिकारी ‚उपजिलाधिकारी‚ खण्ड विकास अधिकारी ‚ब्लाक प्रमुख व अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अपशब्द बोलने तथा शिकायतकर्ताओं को गोली मारने ईत्यादि जैसे चीजों को वायरल करने के आरोप में ब्लाक प्रमुख प्रेमा कोल की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम पंचायत बाघीं की ग्राम प्रधान नीलम ओहरी के पति दीपक गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे सोमवार को न्यायालय मे पेश किया।
जहां पर न्यायाधीश ने जमानत को खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया ।
नौगढ की प्रधान नीलम ओहरी को शैक्षणिक कार्यशाला में नही मिला मंच‚पति इतना क्षुब्ध कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया अपना ही फसाना‚प्रमुख की तहरीर पर हुए गिरफ्तार भेजे गये जेल
ब्लाक संसाधन केन्द्र नौगढ के सभागार में दो दिनों पूर्व आयोजित शैक्षणिक कार्यशाला में मौजूद अतिथि द्वय का हुए स्वागत में ग्राम प्रधान नीलम ओहरी को मंच नहीं दिए जाने से काफी क्षुब्ध उनके पति ने फेसबुक पर अपशब्दों की बौछार कर दी।अपने पत्नी को कुर्सी न मिल पाने के कारण इतने क्षुब्ध हुए प्रधानपति की बी डी ओ वायरल कर के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की संपत्ति जांच कराने की चेतावनी दे डाली व गालियां देते हुए कहा है कि मेरे ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की आए दिन जांच करा रहे शिकायतकर्ताओं को गोली तक मारने की धमकी भी दे डाली है।जिसको सज्ञान में लेते हुए प्रमुख प्रेमा कोल द्वारा स्थानीय थाने पर तहरीर दर्ज कराई गई। तहरीर दर्ज कराने के साथ ही एक्सन मे आई पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने जमानत खारिज करते हुए मनबढ प्रधानपति को जेल की सलाखों में भेज दिया।
की गई बडी कार्यवाही IPC के सेक्शन 189 ‚504‚506 ‚67 में मुकदमा दर्ज
थानाध्यक्ष अतुल प्रजापति ने बताया कि ब्लाक प्रमुख प्रेमा देबी कोल की तहरीर पर ग्राम प्रधान पति दीपक गुप्ता के विरूद्ध धारा 189 ‚504‚506 ‚67 आई पी सी एवं 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
उपजिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान पति को जेल भेजा गया है।