सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के अगस्त 2019 के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जिसका चारो तरफ स्वागत किया गया ।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने को सही ठहराया गया वैसे ही जनपद में पूरे जश्न का माहौल देखने को मिला । सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनपद के बुद्धिजीवियों समेत आम लोगों में भी हर्ष का माहौल है। लोगों ने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है।
आइए देखते है बुध्दिजीवियों वआमजन की क्या राय है 370 को लेकर
सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यह न केवल जनपदवासियों बल्कि पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। जनपद के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे उचित ठहराने जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि जम्मू-कश्मीर पूर्व से ही भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा – डॉ पी के सिंहा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र सृजन अभियान
सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रहित के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है संविधान के अनुकूल यह राष्ट्रहित में है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इससे देश की अखंडता व एकता को बल मिलेगा। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से देश का हिस्सा हो गया है।जिसका मै तहेदिल से स्वागत करता हूॅ। मोदी सरकार ने वह कार्य कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नही किया। यह किसी के बस की भी बात नही रही‚ आज मोदी देश के ही नही विश्व के नेता हो गये है – डॉ परशुराम सिंह ‚बृक्ष बंधु‚राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्र सृजन अभियान ‚सनातन धर्म ‚संरक्षक आदर्श जन चेतना समिति
व्यवसायियों ने किया फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुशी हुई। जम्मू कश्मीर को पहले आतंकवाद से जाना जाता था। अब अमन और शांति से जाना जाएगा। जम्मू-कश्मीर में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यहां के लोग भी अब अमन-चैन की जिंदगी जिएंगे। जो उनके लिए दिवा स्वप्न हो गया था। Dr.ओ पी सिंह ब्यवसाई पी डी डी यू नगर
अधिवक्ताओं ने बताया ऐतिहासिक कदम
सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यह जम्मू-कश्मीर सहित देशवासियों के लिए अहम फैसला है। इससे देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और जम्मू-कश्मीर के विकास को भी गति मिलेगी। शम्भूनाथ सिंह एड० वरिष्ट अधिवक्ता व अध्यक्ष आदर्श जन चेतना समिति उ० प्र०
शिक्षाविदों की राय में देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कुछ ही लोग होंगे नाखुश
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से केवल कुछ लोग ही नाखुश होंगे। जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं, वे झूठ फैला रहे हैं। वे अपने लिए बोल सकते हैं। उन्हें संपूर्ण जनता की ओर से बोलने का जनादेश किसने दिया है। – डॉ सत्येन्द्र कुमार सिंह