खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि जनपद-चन्दौली में संचालित कक्षा-11-12 व अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों एवं उसमें अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 31मार्च तक
शासनादेश द्वारा निर्गत समय-सारणी के अनुसार जनपद में स्थित नवीन शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना तथा मास्टर डाटा पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या/सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्क्रमवार एफिलिएटिंग एजेन्सी/विद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करके डिजीटल हस्ताक्षर से प्रमाणित दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र 18 जनवरी तक एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा 23 जनवरी तक सत्यापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र 31मार्च तक भरा जायेगा।