कानून के तहत 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयकअधिनियम 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था कानून जो कि मंगलवार को पास भी हो गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है । प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 संसद में पास हो गया। अब परीक्षा की शुचिता को भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा. इसमें अनियमि‍तता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

कानून में विद्यार्थियों को निशाना बनाने की जगह माफियाओं पर होगी कार्यवाही

लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था जो कि मंगलवार को पास भी गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने होने वाली परीक्षाएं भी

विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी।