WhatsApp Image 2023-08-12 at 12.29.27 PM
Iqra model school
WhatsApp-Image-2024-01-25-at-14.35.12-1
WhatsApp-Image-2024-02-25-at-08.22.10
WhatsApp-Image-2024-03-15-at-19.40.39
WhatsApp-Image-2024-03-15-at-19.40.40
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
srvs_11zon
Screenshot_7_11zon
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.
IMG-20231229-WA0088
previous arrow
next arrow

केंद्र सरकार की स्पॉसरशिप योजना के तहत वाराणसी के सर्वाधिक 3512 बच्चों को किया गया चिह्नित

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

वाराणसी।वाराणसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की पहचान कर उन्हें मदद पहुंचाने में प्रदेश में नंबर वन हो गया है। केंद्र सरकार की स्पॉसरशिप योजना के तहत इस जिले से सर्वाधिक 3512 बच्चों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 593 बच्चों को चार हजार रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद के लिए जिला स्तरीय कमेटी की हरी झंडी मिल गई है। साथ ही और बच्चों की भी तलाश की जा रही है।

पात्र लाभार्थी जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां करेंआवेदन

जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की देखभाल और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों को लगाया गया है। कैंप के साथ ही घर-घर जाकर सर्वे कर 18 वर्ष तक की उम्र के 3512 बच्चों को चिह्नित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडेय ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन ऑफलाइन होने के कारण विभाग के पास दूसरे और तीसरे नंबर के जिलों का रिकॉर्ड नहीं है। जरूरी दस्तावेज के साथ पात्र लाभार्थी जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां आवेदन कर सकते हैं।

आइए देखते है कौन – कौन कर सकता है आवेदन‚ क्या है अर्हताएंǃ

  • ऐसे बच्चे, जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो। मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो।
  • जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जानलेवा या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो।
  • ऐसे बच्चे जो कानून से संघर्ष कर रहे हों। जो बेघर हों, या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हों।
  • जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल भिक्षा वृत्ति या बालश्रम से मुक्त कराया गया हो।
  • जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, दिव्यांग या घर से भागे हुए हों।
  • माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में निरुद्ध हों। ऐसे बच्चे, जो एचआईवी एड्स से प्रभावित हों।
  • ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल में असमर्थ हों।

आवेदन के लिए क्या होगी आय सीमा

  • ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 72 हजार रुपये
  • शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 96 हजार रुपये

नोट : माता-पिता दोनों या वैध संरक्षक की मृत्यु की दशा में अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं होगा।

कोविड काल के मिले 2342 अनाथ बच्चे

कोविड के कारण माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो चुके 357 बच्चे चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 10 बच्चों के माता-पिता दोनों की कोविड से मौत हो गई। ऐसे बच्चों को चार हजार रुपये महीने की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यह धनराशि दी जाती है। कोविड के दौरान अन्य बीमारियों से जान गंवाने वाले माता-पिता के 1985 में 1446 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह की मदद के लिए स्वीकृति मिल गई है।

khabaripost.com
sagun lan
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
WhatsApp-Image-2024-06-22-at-14.49.57
previous arrow
next arrow