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आप अनमैरिड कपल्स के रूप में सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी बैठ सकते हैं। हां, आईपीसी की धारा 294 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई “अश्लील कृत्य” किया जाता है, तो आपको 3 महीने की कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन इसका पुलिस द्वारा बहुत दुरुपयोग किया जाता है।

न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने अंतर-धार्मिक जोड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी

The Allahabad High Court has recently held that as per the Hindu Law, a person having a spouse alive cannot live in an illicit and live-in relationship in contravention of the provisions of the law. A bench of Justice Renu Agarwal observed thus while dismissing a protection plea filed by a live-in relationship couple cohabiting with each other without divorcing their spouses

बिना शादी किए पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे जोड़ों यानी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को शादीशुदा जोड़ों की तरह अधिकार नहीं मिले हैं। कई मामलों में ऐसे जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों के मुकाबले कानून का कम संरक्षण हासिल है। ‘हक की बात’ में बात लिव-इन रिलेशन और कानूनी पहलुओं की।

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी धर्मांतरण निषेध कानून न केवल परस्पर विरोधी धर्म के लोगों की शादी, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। इसलिए बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत धर्म परिवर्तन किए विपरीत धर्म का जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने अंतर-धार्मिक जोड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा, धर्म परिवर्तन न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति के सभी रिश्तों में भी जरूरी है। मौजूदा मामले में किसी भी याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं दिया है। आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराकर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

मामले के तथ्यों के मुताबिक, दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और एक दूसरे से प्रेम होने के बाद इन्होंने एक जनवरी, 2024 को आर्य समाज रीति के अनुसार विवाह किया और विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन किया है जो कि लंबित है। हालांकि, इन्होंने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोधी अधिनियम की धारा आठ और नौ के प्रावधानों के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है।

हक की बात : अगर बिना तलाक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है महिला तो उसे नहीं मिलेंगे ये अधिकार

लिव-इन रिलेशनशिप में दो बालिग बिना शादी किए पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं

  • लिव-इन रिलेशनशिप जायज है लेकिन इसे लेकर भारत में कोई अलग से कानून नहीं है
  • लिव-इन पार्टनर्स को कई मामलों में शादीशुदा जोड़ों की तरह कानूनी संरक्षण नहीं हासिल है

कोर्ट ने कहा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल का प्रयोग या गुमराह करके किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराया था। बाद में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।अदालत ने कहा, ‘यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 पांच मार्च, 2021 को प्रभावी हुआ जिसके बाद अंतरधार्मिक युगल के लिए इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। 

कानूनी अधिकार जिनके बारे में भारतीय अनमैरिड कपल्स को पता होना चाहिए

भारत में लिव-इन में रहनेवाले अनमैरिड कपल्स अक्सर ‘हॉव-एड’ की श्रेणी में गिने जाते हैं और हम सभी यह समझने में असफल होते हैं कि क्यों वयस्क होने पर हर कोई यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ स्व-घोषित ‘प्राधिकरण’ और स्व-प्रशंसित ‘सामाजिक अभिभावक’ हैं, जो हमारे जीवन की निगरानी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे शायद ईर्ष्या की गहरी भावना रखते हैं या बस उनके जीवन में कुछ ‘मसाले’ की जरूरत होती है। तो, यहां कुछ रूल्स बताए गए हैं, जो सभी भारतीय अनमैरिड कपल्स को किसी के भी सवाल करने से पहले पता होना चाहिए!

 हमारे पास कुछ स्व-घोषित ‘प्राधिकरण’ और स्व-प्रशंसित ‘सामाजिक अभिभावक’ हैं, जो हमारे जीवन की निगरानी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे शायद ईर्ष्या की गहरी भावना रखते हैं या बस उनके जीवन में कुछ ‘मसाले’ की जरूरत होती है। तो, यहां कुछ रूल्स बताए गए हैं, जो सभी भारतीय अनमैरिड कपल्स को किसी के भी सवाल करने से पहले पता होना चाहिए!

आप अनमैरिड कपल्स के रूप में सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी बैठ सकते हैं। हां, आईपीसी की धारा 294 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई “अश्लील कृत्य” किया जाता है, तो आपको 3 महीने की कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन इसका पुलिस द्वारा बहुत दुरुपयोग किया जाता है। अगर आप एक साथ सैर कर रहे हैं या किसी जगह पर एक साथ बैठे हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

ऐसी 5 बातें जो हर अनमैरिड कपल को पता होनी चाहिए… बेवजह की परेशानी से बचने में आएंगी काम

देश में अनमैरिड कपल को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप बेवजह की परेशानी से बच सकते हैं।

Unmarried Couples Rights : आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर कई बार खबरों में भी पढ़ा होगा कि अनमैरिड कपल एक दूसरे मिलने के लिए होटल चले जाते हैं और वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है. इसके बाद, कपल को एक -एक कर होटल से निकाला जाता है. कई बार तो पुलिस उन्हें थाने भी ले जाती है और कई तरह के नियम बताकर परेशान भी करती है. ऐसे खबरें, कई बार सामने आ चुकी हैं. हालांकि इस सिचुएशन के भी अपने नियम हैं. आपको ये जरूरी नियम पता होने चाहिए, जिससे अगर आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएं तो आप कानून की जुबान से ही बात कर सकें।

क्या होटल में रुक सकते हैं अनमैरिड कपल?

भारतीय कानून के हिसाब से, भारत में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कहा गया हो कि अनमैरिड कपल्स होटल में नहीं रुक सकते हैं. कानूनी तौर पर अनमैरिड कपल्स एक साथ एक रूम में ठहर सकते हैं. हालांकि उनके पास उनका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए. अगर वैलिड आईडी प्रूफ पास है और पुलिस होटल पर छापा मरती है तो अनमैरिड कपल पुलिस को अपने रिश्ते के बारे में बताकर पुलिस को  अपना आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं. 

क्या एक शहर के कपल होटल में रुक सकते हैं?

भारत में ऐसा भी कोई कानून नहीं है, जिसमें लिखा हो कि एक ही शहर के कपल्स होटल के कमरे में नहीं ठहर सकते हैं. हालांकि कई जगहों पर ये देखा गया है कि क्राइम को रोकने के लिए कुछ होटल एक ही शहर के अनमैरिड कपल को होटल रूम देने से मना किया जाता हैं.

क्या पुलिस कपल को गिरफ्तार कर सकती है?

कानून के हिसाब से, अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और इसी के साथ आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ भी है तो पुलिस पुलिस के पास कपल्स को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है. 

पब्लिक प्लेस पर बैठने से जुड़े नियम

अगर आप शादीशुदा भी नही हैं तो भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ सकते हैं. हालांकि, पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील हरकत करने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत 3 महीने की सजा हो सकती है. देखने में आता है कि इस धारा का दुरुपयोग भी किया जाता है. इसलिए ध्यान रखें कि पब्लिक प्लेस पर ऐसी हरकत न करें.

किराए पर घर लेने की आजादी

अगर आप अपने पार्टनर के साथ देश में कहीं घर किराए पर ले रहे हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. आपके पास घर से जुड़े डॉक्युमेंट हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने पार्टनर के साथ रेंट के घर में आसानी से रह सकते हैं।

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