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खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

नौगढ‚चंदौली। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के सुखदेवपुर गांव में 26 जून 2016 को भूत प्रेत के चक्कर में कुल्हाड़ी से मारकर दयाराम शर्मा व शांति देवी (पति पत्नी) की किए गए हत्या में आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली सुनील कुमार की अदालत में अभियुक्त शिवदयाल उर्फ पखंडू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

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फरार चल रहे अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर के न्यायालय में पेश करने का सख्त निर्देश


वहीं फरार अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है।
मृतक के भाई मंगरू शर्मा ने चकरघट्टा थाना में तहरीर देकर के गांव के ही शिवदयाल उर्फ पखंडू व मुन्ना के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

हत्या के आठ वर्षो के बाद आया फैसला‚आजीवन के साथ 25 हजार जुर्माना

आरोप लगाया था कि भूत प्रेत व झाड़ फूंक को लेकर विवाद में उसके भाई व भाभी पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या किया गया है।
न्यायालय में 08 वर्ष से चल रहे हत्या के मुकदमे में बुधवार को अभियुक्त शिवदयाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थ दंड दिए जाने की सजा सुनाई गई है।
फरार चल रहे अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार कर के न्यायालय में पेश करने का सख्त निर्देश पुलिस को दिया गया है।

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