मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध न होने पर इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य :निखिल टी. फुंडे
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र न होने पर कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए एक दर्जन वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक विकल्प प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी कार्ड आदि शामिल।
किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदान से रोका नहीं जायेगा बशर्ते उसे उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा।