WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
Screenshot_6
Screenshot_6
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
PlayPause
previous arrow
next arrow

नर्सिंग होम/चिकित्सालय/क्लीनिक/पैथालाजी व एक्स-रे सेन्टर/डेन्टल क्लीनिक /फिजियोथेरेपी सेन्टर पर डिस्प्ले बोर्ड आवश्यक

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौली।जनपद के समस्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय/क्लीनिक/पैथालाजी व एक्स-रे सेन्टर/डेन्टल क्लीनिक /फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड हो प्रदर्शित।

02 नवम्बर 2023 का ही आदेश प्रभावी तरीके से लागू करने की हुई पहल

सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र संख्या-1600/पाँच-6-2023 चिकित्सा अनुभाग-6 दिनांक 13 सितम्बर 2023 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-11फ/50/2023-24/9510 दिनांक 02 नवम्बर 2023 के क्रम में अवगत कराना है कि The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 एवं Uttar Pradesh the Clinical Establishment (Registration and Regulation) rules, 2016 में निहित विद्यमान व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

Iqra model school
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.20.47 (1)
WhatsApp Image 2025-01-23 at 00.23.00
IMG-20250121-WA0018
WhatsApp Image 2025-01-24 at 20.30.30
previous arrow
next arrow

5X3 (15 वर्गफट) का एक डिस्प्ले बोर्ड जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फॉरमेट-हिन्दी में

यू०पी० क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of Information) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चिकित्सालय/परिसर में चिकित्सा इकाई (Health Facility) का रजिस्ट्रेशन नं०, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारिवृद (चिकित्सक, नर्स आदि) का विवरण 5X3 (15 वर्गफट) का एक डिस्प्ले बोर्ड जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फॉरमेट-हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपने नैदानिक स्थापनों के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आखिरी बार दी गई चेतावनी ‚ नही मानने पर होगी कार्यवाही

जनपद चन्दौली के समस्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय / क्लिनिक/पैथालाजी सेन्टर/एक्स-रे सेन्टर/डेन्टल क्लीनिक/फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को अन्तिम बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि यू०पी० क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of Information) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने नैदानिक स्थापना के मुख्य द्वार के पास डिस्प्ले बोर्ड दिनांक 15.04.2024 तक प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा दिनांक 15.04.2024 के बाद निरीक्षण / छापेमारी के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बिना पंजीकरण/नवीनीकरण एवं बिना डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित कराये नैदानिक स्थापना का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मेडिकल काउन्सिल एक्ट 15 (2) के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

khabaripost.com
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
previous arrow
next arrow