- -06 आदतन पेशेवर और मनबढ़अपराधियों के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही, 06 माह के लिए जिले की सीमा से किया गया सभी को निष्कासित
- -चन्दौली प्रशासन और पुलिस ने जिलाबदर अपराधियों का चलाया नया ट्रेंड, अपराधियों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर एक्शन
- -जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही
- -जिला बदर घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर,गुण्डा सहित, अवैध गोवंश की तस्करी करने व आमजन के साथ मारपीट, गाली-गलौज, चोरी जैसे अपराधों में पंजीकृत है अभियोग
- -समाज में भय व आतंक व्याप्त करने व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हर तत्व के विरुद्ध चन्दौली पुलिस का लगातार एक्शन।
- -प्रेषित आख्या व प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा किया गया शातिर अभियुक्त को जिलाबदर।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चन्दौली। डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाई। जिस क्रम में प्रभारी कोतवाली चंदौली, चकिया, सैयदराजा व मुगलसराय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता मे वर्णित अपराधो के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले 06 अपराधियो के विरुध्द कार्यवाई करने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराधियों जिनसे समाज में भय व आतंक व्याप्त है । उनके उपर अगामी 06 माह की अवधि तक के लिए जनपद चन्दौली की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है ।
आइए देखते है कौन – कौन है अभियुक्त जिन्हें भेजा गया जिले से बाहर
थाना चकिया द्वारा कृत कार्यवाही-
- इम्तेयाज अली पुत्र गयासुद्दीन, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम भीषमपुर, थाना-चकिया जनपद-चन्दौली
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास- - मु.अ.स.-76/2021 धारा 3/5अ/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-76/2022 धारा 3(1) उ. प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-92/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
02.गुलशेर नाई पुत्र हसुद्दीन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम-बेलावर, थाना-चकिया, जनपद- चन्दौली
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
- मु.अ.स.-142/2019 धारा 3/5अ/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-210/2020 धारा 3(1) उ. प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-61/2022 धारा 3/5अ/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली।
03.श्लोक यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिकन्दरपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
- मु.अ.स.-235/2017 धारा 147,148, 153(अ),323,504,506 भा.द.वि. व धारा 7 दण्डविधि(संशोधन) अधिनियम 1932 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-232/2023 धारा 323,325,504 506 भा.द.वि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
- मु.अ.स.-148/2020 धारा 08/20 स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
- मु.अ.स.-136/2018 धारा 452,427,323 , भा.द.वि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
- मु.अ.स.-216/2023 धारा 323,325,504 भा.द.वि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
थाना सैयदराजा द्वारा भेजे गये जिला पार
शिवाजी सिंह पुत्र वकील सिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम हलुआ, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.स.-330/2016 धारा 143,186, 341 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2-मु.अ.स.-279/2016 धारा 143,186, 341 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3-मु.अ.स.-203/2020 धारा 323,325,504 भा.द.वि. व धारा 3(1)(घ),3(1)(द) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
4-मु.अ.स.-174/2021 धारा 323,504, 506 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5-मु.अ.स.-60/2020 धारा 323,325,504,506 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
6-मु.अ.स.-61/2020 धारा 323,504,506 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
7-मु.अ.स.-233/2022 धारा 323,427 ,504,506 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।