हाईकोर्ट के आदेश से बदला मई व जून के लिए न्यायालय का समय

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खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौली।जिला न्यायाधीश सुनील कुमार (चतुर्थ ) ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 7356/मेन (पी) / एडमिन, (ए-3) दिनांकित 31.05.2019 में यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों, जिनमें जनपद चन्दौली भी सम्मिलित है, में प्रतिवर्ष माह मई व जून में प्रातःकालीन न्यायालय रहेगा। प्रातःकालीन न्यायालय का समय प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक रहेगा। जिसमें पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक रेसस रहेगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक पत्र के अनुसार यदि जनपद के बार एसोसिएशन द्वारा प्रातःकालीन न्यायालय हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो माह मई व जून में भी कार्यावधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक रहेगी।

माह मई व जून 2024 में जनपद न्यायालय, चन्दौली में न्यायालय की कार्यावधि निम्न प्रकार होगी:-

न्यायालय की कार्यावधि

रेसस

  • पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक
  • पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
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