त्रिनाथ पांडेय

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चकिया’चंदौली।जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह पर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद कोर्ट के निर्देश को ताख पर रख कर तालाब को कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं।
पूर्व प्रधान ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर धनबल व बाहुबल के दुरूपयोग कर हर जगह लगाया जबरियां कब्जा करने का आरोप।

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पू०जिला पंचायत अध्यक्ष तालाब की सरकारी भूमि को कब्जा करने पर आमादा

पूर्व प्रधान अभिमन्यु सिंह ने कहा कि चंदौली जिला के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह गांव के कुछ लोग धनबल के साथ राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद कोर्ट के निर्देश तक को ताख पर रखने पर आमादा हैं। उनका कहना है कि शहाबगंज विकासखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव तियरी में तालाब की सरकारी भूमि को कब्जा करने पर आमादा है।

………क्या कहना है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह का कहना है कि तालाब को अमृत सरोवर योजना के तहत तैयार किया जा रहा है और सरकार के पैसे से काम हो रहा है। विरोधी केवल सरकारी काम में अडंगा डालने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं।

हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी

गांव के लोगों का आरोप है कि उन्होंने उसमें विधिवत बाउंड्री खड़ा करके पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश की हैं। तालाब पर निर्माण कार्य आज भी जारी है, जबकि उक्त भूमि को कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने के मामले में हाई कोर्ट द्वारा तियरी गांव के अभिमन्यु सिंह तथा अन्य ने रिट पेटीशन भी दाखिल किया था, जिसमें बीते 5 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा कार्य पर रोक लगाए जाने का स्थगन आदेश भी मिल चुका है। बावजूद राजनीतिक प्रभाव के चलते तालाब की भूमि पर निर्माण कार्य अनवरत रूप से लगातार जारी है।

आखिर क्या है पूरा मामला जाने…….

रिट पेटिशन में पूरा घटनाक्रम दिखलाया गया है। और कहा गया है कि तियरी गांव में आराजी नंबर 152 रकबा 0.114 हेक्टर आराजी नंबर 151 रकबा 0.266 हेक्टेयर अभिलेखों में तालाब दर्ज है। तालाब ग्रामवासियों को सिंचाई कार्य व पशुओं को पानी पीने के काम में आता रहा है। जबकि वर्ष 2018 में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता वकील सिंह द्वारा ताल पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसके बाबत तहसील प्रशासन द्वारा टीम गठित करके धारा 67(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत मुकदमा न० 1119/2018 कायम किया गया।
मुकदमा के दौरान वर्ष 2023 में वकील सिंह की मृत्यु होने के बाद 9 जून 2023 को बेदखली वाद समाप्त कर पुनः अतिक्रमण के संदर्भ में आख्या राजस्व निरीक्षक से वादी पक्ष द्वारा मांगी गई थी, मगर प्रतिवादी पक्ष के दबाव में आकर राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई अख्या तथा किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं की ।

वादी पूर्व प्रधान ने हाईकोर्ट ने दाखिल किया रिट‚ जिस पर पारित हुआ स्थगन आदेश

बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई तो वादी पक्ष अभिमन्यु सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 720/2024 दाखिल किया, जिस पर न्यायालय द्वारा 5 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश पारित हुआ।

सरोवर निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत निधि तथा क्षेत्र पंचायत निधि से– पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष

वहीं इस बारे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह बताया कि यह जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वह कार्य ग्राम पंचायत निधि तथा क्षेत्र पंचायत निधि से अमृत सरोवर की योजना के तहत कराया जा रहा है, जो बाउंड्री बनाई जा रही है, वह अमृत सरोवर की बाउंड्री बनाई जा रही है। उनकी कोई व्यक्तिगत बाउंड्री नहीं बन रही है।

पूर्व जिला पंचायत ने बताया कि जलाशय की जमीन की  पैमाइश तहसील स्तर से कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ बता दें कि इस जलाशय में गांव का गंदा पानी जा रहा था जिस तालाब का उपयोग नहीं हो पा रहा था। उसके लिए नाली बनाकर गंदे पानी की निकासी को अलग किया जा रहा है, ताकि अमृत सरोवर में स्वच्छ पानी रहे और यहां के जानवरों तथा लोगों के लिए यह अमृत सरोवर उपयोग में लाया जा सके। यही काम गांव के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है।  विपक्षी केवल इस कार्य को देखकर तालाब कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस तालाब का सौंदरीकरण किया जा रहा है। यह जनपद के अमृत सरोवर के लिस्ट में यह पहले से ही चयनित तालाब है।

तहसीलदार ने किया कमेटी का गठन ‘कमेटी ने की जांच रिर्पोट आनी बाकी

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया गया और निर्माण कार्य लगातार जारी है। जिस पर हाई कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने पाँच सदस्यों की कमेटी का गठन कर जांच कर आख्या देने की बात कही जिस पर कमेटी ने जांच भी कर लिया है लेकिन रिर्पोट अभी तक नही दी गई है।

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