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  • मुख्यमंत्री के खिलाफ गंदी पोस्ट करने वाला युवक फंस गया पुलिस ने भेजा जेल।

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

चकिया‚चंदौली।डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया के जमाने में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अपने विचारों से लेकर, फोटो और वीडियो तक लोग यहां पर शेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी एक गलती आपको जेल की हवा खिला सकती है। फेसबुक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सोशल मीडिया टीम द्वारा पोस्ट का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना चकिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

आपत्तिजनक पोस्टों पर सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार रखी जा रही सतर्क नजर

चुनावी माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की आपत्तिजनक पोस्टों पर सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सतर्क नजर रखी जा रही। साथ ही ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जा रही है।
बता दे कि हर जिले में सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। जो सोशल मीडिया पर हो रहे पोस्टों पर बारीकी से नजर रख रही है। जिले के एसपी डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सतत निगरानी व धार्मिक उन्माद व आपत्तिजनक पोस्टों के माध्यम से धर्म समुदाय के बीच विद्वेष व अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी की जा रही है।

पकड़ा गया अभियुक्त चकिया से सटे अलीपुर भगड़ा का निवासी

आलाधिकारियों के सख्त निर्देशों के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष अतुल प्रजापति थाना चकिया को सूचना मिली कि 15 मई 2024 को एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक ( सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दल को वोट देने की बात प्रचारित की गयी है।
इसके बाद सम्बंधित पोस्ट करने वाले पर थानाध्यक्ष चकिया ने अपने हमराहियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र लोचन को पकड़ लिया गया। वह चकिया कोतवाली के अलीपुर भगड़ा गांव का रहने वाला है। इसको गिऱफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसके खिलाफ पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 82/24 धारा 504/171-F भा.द.वि. व 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसको गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति के साथ उनके हमराही गण शामिल रहे।

सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट नही डाली जानी चाहिए

इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2000 की धारा-67 के तहत अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है।

विवादित पोस्ट को लाइक करना भी पहुंचा सकता है जेल, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट से बचें

सोशल मीडिया जैसे एक्स (ट्विटर) फेसबुक और वॉट्सऐप पर आने वाले किसी भी पोस्ट पर कमेंट्स शेयर लाइक करने से पहले उसके तथ्य को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। यदि किसी विवादित पोस्ट को लाइक भी कर दिया तो आप जेल जा सकते हैं। यह बातें कानूनी विशेषज्ञ शम्भू नाथ सिंह एड० ने खबरी की विशेष भेट वार्ता के दौरान कही।

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