चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों संग बैठक संपन्न
- सभी राजनैतिक दल से आदर्श आचार संहिता का पालन करने तथा रैली, जनसभा, प्रचार प्रसार पहले परमिशन ले कर करने की सामान्य प्रेक्षक द्वारा की गई अपील ।
- सभी राजनीतिक दल अपने खर्चे का लेखा- जोखा पंजिका अच्छे तरीके से रखे ताकि मिलान के समय किसी प्रकार की समस्या न आए- व्यय प्रेक्षक।
- जनपद में पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा-जिला निर्वाचन अधिकारी।
- अगर किसी अभ्यर्थी पर अपराधिक मामले दर्ज हैं तो नाम वापसी से मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक निम्न विवरण प्रारूप सी – 1 पर 3 बार दो समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराए- सहायक निर्वाचन अधिकारी।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली। सामान्य प्रेक्षक सिंधु बी रूपेश( IAS) व व्यय प्रेक्षक ऋषि कुमार बिसेन(IRS) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
प्रकाशन कराए जाने सहित संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से दी गई जानकारी
बैठक की शुरुवात जिला निर्वाचन अधिकारी ने सामान्य प्रेक्षक की अनुमति से प्रारम्भ किया।बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त0 रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार पाण्डेय ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया की अपराधिक पृष्ठ भूमि के अभ्यर्थियों को नाम वापसी से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक निम्न विवरण के अनुसार प्रारूप सी- 1 पर कम से कम 2 समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन कराए जाने सहित संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई।
अधिकारियों/पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के माध्यम से सभी जानकारियां की जाय साझा
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने कहा कि चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ्य संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए।ताकि कही पे किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। उन्होंने ने सभी राजनीतिक दलों से कहा की निर्वाचन को पारदर्शिता से करने के लिए मतदान/मतगणना हेतु आप लोग मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर लिस्ट उपलब्ध करा दे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को जिसके द्वारा पोस्टल से मतदान करने हेतु आवेदन किया गया है,इनकी कुल संख्या 126 है।इन मतदाताओं को उनके घर पर ही 21 एवं 22 मई, 2024 को मतदान हेतु 18 मतदान दलों का गठन किया गया है।मतदान के दौरान आप सभी अपने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते है।
चुनाव प्रचार में उम्मीदवार 95 लाख से अधिक नही कर सकते खर्च
व्यय प्रेक्षक ऋषि कुमार बिसेन ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन जैसे-पम्पलेट, पोस्टर छपवाने, चुनाव प्रचार करने, उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले व्यय उम्मीदवार के खाते से किया जाना है किसी अन्य के खाते से नही करना है।व्यय के लेखा जोखा पंजिका का रख रखाव सही रहे ताकि मिलान करने में आसानी रहे,किसी भी प्रकार मिलान के समय कोई कठिनाई न हो। एक उम्मीदवार को रूo 95 लाख से अधिक खर्च नही किया जाना है।
ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के बारे में सभी पार्टी पदाधिकारियों को दी जानकारी
सामान्य प्रेक्षक सिंधु बी रूपेश ने चुनाव आयोग की ओर से ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के बारे में सभी पार्टी पदाधिकारियों को बताया। बैठक के दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, जुलूस, सभाएं, रैली सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन में विस्तृत रूप से चर्चा की।
विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में कई सवाल-जवाब भी किए गए। जिसका अफसरों ने निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार जवाब दिया। सामान्य प्रेक्षक महोदया द्वारा राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की गई।
बैठक में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।