Iqra model school
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.20.47 (1)
WhatsApp Image 2025-01-23 at 00.23.00
IMG-20250121-WA0018
WhatsApp Image 2025-01-24 at 20.30.30
previous arrow
next arrow

जिले में मानवाधिकार आयोग ने सरकारी फाइल में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर पेंशन रोकने के मामले की सुनवाई की है । इसके साथ ही आयोग ने पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों को दस हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए

अवधेश द्विवेदी की रिर्पोट

चकिया‚चंदौली। सरकारी फाइल में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर पेंशन रोकने के मामले की सुनवाई मानवाधिकार आयोग ने की। आयोग ने पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों को दस हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। इलिया थाना के सरैया गांव निवासी शिवमुरत केशरी (77) को समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने फाइलों में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर वृद्धा पेंशन के लिए फिर आवेदन किया। लेकिन दस माह बीतने के बाद भी पेंशन शुरू नही हो पाई।

फाइल में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर पेंशन रोकने का मामला

चंदौली जिले में मानवाधिकार आयोग ने सरकारी फाइल में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर पेंशन रोकने के मामले की सुनवाई की है । इसके साथ ही आयोग ने पीड़ित व्यक्ति के परिवार वालों को दस हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।

चकिया कोतवाली क्षेत्र के सरैया गांव निवासी शिवमुरत केशरी (77) को समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने फाइलों में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर वृद्धा पेंशन के लिए फिर आवेदन किया। लेकिन दस माह बीतने के बाद भी पेंशन शुरू नही हो पाई।

मानवाधिकार आयोग ने लिया सज्ञान‚चीफ सेक्रेटरी से की रिर्पोट तलब

मानवाधिकार सीडब्लूए संस्था के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की। आयोग ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की। इस पर डीएम कार्यालय से एक जून 2023 को रिपोर्ट दी गई।इसमें बताया गया पीड़ित की पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शुरू कर दी गई है। लेकिन रुके समय की पेंशन के ब्याज के बारे में नहीं बताया गया।

आयोग ने यू पी सरकार को जारी की कारण बताओं नोटिस

इस पर आयोग ने चीफ सेक्रेटरी यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पीड़ित को वृद्धा पेंशन के वितरण में देरी के लिए ब्याज के साथ ही दस हजार रुपये देने के निर्देश दिए। इसके पूर्व 30 मई 2023 को शिवमूरत की मौत हो गई। ऐसे में 13 मई 2024 को सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने परिवार वालों को दस हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए।

khabaripost.com
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
previous arrow
next arrow