खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली।उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के कर बकाया और विलंब शुल्क पर छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना 6 नवंबर से लागू हो चुकी है। और वाहन मालिक इसके तहत बकाया कर पर राहत प्राप्त कर सकते हैं।
योजना 3 माह तक रहेगी लागू‚पंजीकरण कराकर उठाएं छूट का लाभ
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि व्यवसायिक वाहन स्वामियों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत, बकाया कर जमा करने पर टैक्स की राशि पर छूट दी जाएगी। हल्के मोटर वाहनों (यात्रा भार 7500 किलोग्राम तक) के लिए 200 रुपये और शेष भार वर्ग के वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना 3 माह तक लागू रहेगी। जिन वाहन स्वामियों के वाहनों पर बकाया कर या जुर्माना लगा हुआ है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर इस छूट का लाभ उठाएं।
सूचना परिवहन विभाग की वेब साइट http://uptransport.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध
जिलावासियों के लिए संदेश देते हुए परिवहन अधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर अपने वाहनों का पंजीकरण करवाएं। यह सूचना परिवहन विभाग की वेब साइट http://uptransport.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में बकायेदारों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।