
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली।जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा ने बताया कि मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चन्दरखों में सचिव के रूप में कार्यरत है। ग्राम पंचायत चन्दरखों विकास खण्ड नियामताबाद में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन विगत 02 माह पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था। जिसमें सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य अपूर्ण पाये जाने पर एक पक्ष के भीतर पूर्ण कराये जाने हेतु मौके पर निर्देशित किया गया था परन्तु मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण तिथि तक पूर्ण न कराये जाने के कारण अधूरा पड़ा है।
DPRO की जांच में मिली खामियां ही खामियां
सोमवार को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत चन्दरखा विकास खण्ड नियामताबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के रख-रखाव पर सचिव द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ग्राम पंचायत का कार्यालय पंचायत भवन से संचालित न हो कर अन्य भवन से संचालित किया जा रहा है साथ ही निरीक्षण में ग्रामीण सचिवालय के न होने, अव्यवस्थित होने तथा सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण न होने एवं बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सचिव के कार्य शैली में कोई सुधार न होने के कारण मोहित चौरसिया ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड नियामताबाद के विरुद्ध उपरोक्त आरोपो में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रख्यापित करते हुए एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।
निलम्बनके दौरान मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ते
निलम्बन की अवधि में श्री मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग दो से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन के राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि अवकाश वेतन पर देय भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हे निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त सद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
आखिर किस तरह किया जाएगा भुगतान
उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है।
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी बनाया गया जांच अधिकारी
मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी के विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में अपर जिला पचायत राज अधिकारी जनपद-चन्दौली को जांच अधिकारी बनाया जाता है। जांच अधिकारी एक पक्ष के भीतर आरोप पत्र गठित कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करवाकर अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे तथा निलम्बन की अवधि में श्री मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास खण्ड सदर- चंदौली से सम्बद्ध किया जाता है।