खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चन्दौली। जिला कृषि अधिकारी वसन्त कुमार दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मे0 महिमा खाद भण्डार, सवैया महलवार एवं मे0 सिंह एजेन्सी, धरौली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दोनों के उर्वरक व्यवसाय में बहुत ही गम्भीर खामियां पायी गयी। स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध था एवं उर्वरक वितरण रजिस्टर अद्यतन नही था मे० महिमा खाद भण्डार के वितरण रजिस्टर में गत एक माह में मात्र 05 क्रेताओं के विवरण है, जबकि IFMS पोर्टल के अनुसार इस अवधि में कुल 1030 क्रेताओं को 457. 795 मै0टन उर्वरक बेची। इसी प्रकार मे0 सिंह एजेन्सी, धरौली के वितरण रजिस्टर में दर्ज नामों तथा IFMS पोर्टल पर उपलब्ध क्रेताओं के विवरण में कोई एकरूपता नही है। IFMS पोर्टल के अनुसार गत् 30 दिनों के अन्दर कुल 746 क्रेताओं को 303.045 मै0टन उर्वरक बेची गयी है, जिसका वितरण रजिस्टर में कोई अंकन नही है।
उर्वरक दुकानदारों के द्वारा क्रेताओं की खतौनी एवं फसल के अनुसार उर्वरक वितरण नही किया गया
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक दुकानदारों के द्वारा क्रेताओं की खतौनी एवं फसल के अनुसार उर्वरक वितरण नही किया गया। इनके वितरण रजिस्टर में किसी क्रेता / कृषक का विवरण नहीं है तथा इनके द्वारा उर्वरक वितरण में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। मे० महिमा खाद भण्डार पी०ओ०एस० मशीन के अनुसार निरीक्षण के समय इनके पास लगभग 500 बोरी यूरिया स्टॉक में होनी चाहिये जबकि यूरिया का भौतिक स्टाक शून्य है ।
उर्वरक दुकानदारों मे० महिमा खाद भण्डार, सवैया प्रो0 अरविन्द कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद ग्राम- सवैया के विरूद्ध थाना शहाबगंज एवं मे० सिह एजेन्सी प्रो० श्री हर्ष सिंह पुत्र कुनाल सिंह ग्राम धरौली के विरूद्ध थाना सैयदराजा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के सेक्शन 3 /7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। उर्वरको की तस्करी एवं कालाबाजारी पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व के ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करायी जायेगी ।