खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

सोनभद्र।पांच वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों पर 50- 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।

दुष्कर्म के पाँच वर्ष बाद आया फैसला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 14 मई 2018 की रात 8- 9 बजे शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर गई थी। वहां पहले से मौजूद राम औतार निवासी परसवार राजा थाना शक्तिनगर ने बेटी को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना में लठ्ठु बैगा निवासी परसवार राजा का नाम भी प्रकाश में आया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया।

WhatsApp Image 2023-08-12 at 12.29.27 PM
Iqra model school
WhatsApp-Image-2024-01-25-at-14.35.12-1
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
srvs_11zon
Screenshot_7_11zon
WhatsApp Image 2024-06-29 at 12.
IMG-20231229-WA0088
WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.20.47 (1)
previous arrow
next arrow

दोषी राम औतार और लठ्ठू को उम्रकैद व 50- 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी राम औतार और लठ्ठू को उम्रकैद व 50- 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

khabaripost.com
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
1002375393
Screenshot_24
previous arrow
next arrow