सप्ताह के अन्दर खनिज लेखा शीर्षक 853 अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्मोग 102 मे जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
नौगढ‚चंदौली। IGRS पोर्टल पर अवैध रूप से मोरंग खनन की शिकायत मे जिला खान अधिकारी चन्दौली की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी वि./रा.ने खनककर्ताओ से रायल्टी व खनिमुख मूल्य 9990000 रूपये एक सप्ताह में खनिज लेखा शीर्षक 853 अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्मोग 102 मे जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विदित हो कि इसके पहले प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा चकिया थानाअर्न्तगत मुडहुआ उत्तरी के लल्लन उपाध्याय पर तालाब के अतिक्रमण को लेकर एक करोड रूपये का जुर्माना लगाया गया था और जिसकी वसूली के लिए उनके जमीन मकान तक को निलाम कर दिया गया था। जिसका मुकदमा अभी भी विचाराधीन है।
आरोप है कि 5-7 वर्ष से अवैध रूप से कराया गया है मोरंग खनन का कार्य
आरोप है कि चकरघट्टा थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव निवासी एकराम खां व आसिफ खां एवं तारिख खां ने (भटवाडीह)लक्षमनपुर गांव में 5-7 वर्ष से अवैध रूप से मोरंग खनन कराया है। बीते माह में गड्ढों को पटवाया जा रहा था।जिसकी शिकायत आई जी आर यस पोर्टल पर मो.जफर खां निवासी ग्राम लक्षमनपुर ने करके जांचोपरांत कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया था।
जांच में खनन किए गए 22200 घनमीटर मोरंग की रायल्टी 16 लाख 65000 खनिमुख मूल्य 8325000 कुल 9990000 रूपये राजस्व की क्षति किये जाने की हुई पुष्टि
जिला खान अधिकारी चन्दौली नायब तहसीलदार नौगढ की संयुक्त स्थलीय जांच में खनन किए गए 22200 घनमीटर मोरंग की रायल्टी 16 लाख 65000 खनिमुख मूल्य 8325000 कुल 9990000 रूपये राजस्व की क्षति किये जाने की पुष्टि हुयी।
आदेशों का स-समय अनुपालन नहीं होने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर संपूर्ण धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने की चेतावनी
जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली(खनिज अनुभाग) पत्रांक 356/तीस-उपखनिज-2023-24 मे अपर जिलाधिकारीवि.एवं राजस्व चन्दौली ने आरोपी एकराम खां पुत्र हियातन खां व आसिफ खां एवं तारिख खां पुत्र गण एकराम खां निवासी ग्राम बरवाडीह को नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित रायल्टी व खनिमुख मूल्य रूपया 9990000 खनिज लेखा शीर्षक 853 अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्मोग 102 मे जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आदेशों का स-समय अनुपालन नहीं होने पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर संपूर्ण धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने की चेतावनी दी गई है।