- किसी भी विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व राजनीतिक दलों को मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी से लेनी होगी अनुमति:जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी
- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि/अध्यक्ष/महामंत्री इसके लिए कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया सेल में आवेदन कर विधिवत अनुमति प्राप्त कर सकते हैं:- निखिल टी. फुंडे
- विज्ञापन प्रकाशन के संबंध किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिला सूचना अधिकारी के मोबाइल नंबर(9453005435) पर करें संपर्क
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक तरह के निर्देश दिए गए हैं इस क्रम में विज्ञापनों के संबंध में आयोग का निर्देश है कि राजनैतिक दलों को किसी भी तरह के विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना अनिवार्य होगा।
अनुमति के लिए स्थापित की गई कलेक्ट्रेट में मीडिया सेल
इस क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों(मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त)के उम्मीदवार/अध्यक्ष/महामंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि प्रकाशन से पूर्व मीडिया सेल में आवेदन कर के अनुमति ले सकते हैं।अनुमति लेने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है।इसके लिए कलेक्ट्रेट में मीडिया सेल की स्थापना की गई है।इसके सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी हैं।
नहीं दी जायेगी अनुमति अगर ……………
विज्ञापन प्रकाशन के संबंध किसी भी तरह की जानकारी के लिए इनके मोबाइल नंबर(9453005435) पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे किसी विज्ञापन को प्रकाशित/ प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो जाति,धर्म,भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय की भावना को आहत करता हो।