रामयश चौबे
गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू
अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गयो तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी. वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी।
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चकिया‚चंदौली।
जून से देशभर में ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू
टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून से देशभर में ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है. ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था. इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफटाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा. अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गयो तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी. वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार के पास नेटवर्क सस्पेंड करने के साथ ही मैसेजेज को इंटरसेप्ट करने की भी पावर
नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी. साथ ही साथ आपके मैसेजेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी. इसके अलावा पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी पावर को अपने पास रखा है. जैसे कि इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलिकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती है. इसके साथ साथ सरकार की इजाजत के बाद प्राइवेट प्रापर्टी में भी टावर लगाए जाएंगे।
कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू
जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून (Telecommunication Act 2023) पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था. ये देश के 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और ‘द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933’ को रिप्लेस करेगा। इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं। इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, और क्राइम जैसे चैप्टर कवर किए गए हैं।
सिम की लिमिट से लेकर मैसेजिंग पर कंट्रोल तक, समझिए नए Telecom Act से क्या-क्या बदल गया ?
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें किसी इमरजेंसी या फिर जंग की हालात में सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को को अपने कंट्रोल में कर सकेगी. इसके बाद सरकार के पास उन्हें सस्पेंड करने की पावर भी रहेगी. देश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है।
नहीं खरीद सकते 9 से ज्यादा सिम!
टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अनुसार भारत के लोग अपने पूरे जीवन में 9 सिम कार्ड ही ले सकते हैं. अगर कोई अपने जीवनकाल में 9 से ज्यादा सिम लेता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर आपने 9 सिम की संख्या को पार कर दिया है तो आप पर 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
जुर्माने के साथ होगी जेल
अगर आप गलत तरीके से सिम लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर 50 लाख रुपये जुर्माना लगेगा या 3 साल की जेल होगी या फिर दोनों.
इमरजेंसी में सरकार कर सकती है ये काम
टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अनुसार आपातकालीन स्थिति में सरकार किसी भी मैसेज के प्रसार को रोक सकती है. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकती है. इस कानून की सभी धाराएं लागू होती ही पुराने सभी टेलीकॉम कानून खत्म हो जाएंगे।
इस अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के हित में और सार्वजनिक आपातकाल के दौरान किसी भी संदेश के प्रसारण को रोक सकती है।
स्पैम काल्स से लोगों को मिलेगी राहत
नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम काल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे। अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेना होगा। इसके अलावा यूजर्स की शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें.।