दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेट वर्क
चंदौली।खान अधिकारी चंदौली गुलशन कुमार द्वारा बताया गया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-45/2020/1542/86-2020-153 (सा0)/2017 दिनांक 18.09.2020 के द्वारा 100 घनमीटर तक खनन/परिवहन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुये रजिस्टर करना है और उपरोक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं के खेतों से व्यक्तिगत उपयोग हेतु साधारण मिट्टी का खनन व परिवहन कर सकता है।
100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिये परमिट
100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिये अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें उन्हे upminemitra.in पर ऑनलाईन आवेदन करना है और यह जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जाएगा। सामान्यतः 01 ट्रैक्टर ट्राली से 03.00 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100.00 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिये लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।