उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, दशहरा, बारावफात जैसे त्योहारों को देखते हुए राजधानी में धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है. इससे कई तरह की रोक लग गई है.
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
लखनऊ।बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है।
14 नवंबर की रात 12 बजे यानी 15 नवंबर की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में धारा 163 के प्रावधान लागू
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब अगले 13 नवंबर तक 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लग गई है. इतना ही नहीं धरना-प्रदर्शन भी करने पर पुलिस आपको जेल भेज सकती है. राज्य सरकार ने कई त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. इस धारा के तहत वही नियम और प्रतिबंध लागू होते हैं, जो इससे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPc) की धारा 144 लागू करने पर लग जाते थे. राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 14 नवंबर की रात 12 बजे यानी 15 नवंबर की शुरुआत के साथ ही लखनऊ में धारा 163 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना
बीएनएस की धारा 163 पूर्व में आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
यहाँ रहेगा यातायात प्रतिबंधित‚देख ले रूट कही न हो जाये आप को परेशानी
कानपुर हाईवे पर एलीवेटेड पुल निर्माण के चलते रविवार सुबह 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक 4,40,000 वोल्ट बिजली सप्लाई के लिए मोनो पोल लगाया जाएगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहा से नटकुर नहर चौराहा तक (लगभग 200 मीटर) के बीच पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
– भारी वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये बिजनौर थाना चौराहा से दाएं होकर लखनऊ आ सकेंगे और बाएं होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे।
– भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये नटकुर नहर चौराहा से दाएं हाइडि्रल तिराहा होते हुए लखनऊ की ओर जा सकेगा। वहीं, नटकुर नहर चौराहा से बाएंं किसान पथ होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे।
– लखनऊ की ओर से आने वाले हल्के वाहन जिन्हें बिजनौर थाना चौराहा की ओर जाना है वे स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये हाइडि्रल तिराहे से बाएं नटकुर नहर चौराहा होकर जा सकेंगे।
लखनऊ में आज ही खत्म हुए थे धारा 163 के प्रावधान
देश में नई नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू होने के बाद लखनऊ में पहली बार पिछले महीने 18 अगस्त को इसे लागू किया गया था. उस समय ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था अमित वर्मा ने बताया था कि रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे अहम त्योहारों के अलावा भारतीय किसान संगठनों और कई प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखकर धारा 163 लागू की गई है. उन्होंने धारा 163 के प्रावधान 14 सितंबर तक लागू रहने की सूचना दी थी. यह अवधि आज (शनिवार) को खत्म हो रही थी. इससे पहले ही राज्य सरकार ने इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया ।
क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे
- धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ में कहीं भी 4 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।
- बिना अनुमतिके धरना-प्रदर्शन करने पर भी रोक लग जाएगी. अनुमति मिलने पर भी निर्धारित धरना स्थल पर ही प्रदर्शन कर पाएंगे।
- विधानसभा और राज्य सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे मे ड्रोन से कोई शूटिंग नहीं कर पाएंगे।
- लखनऊ की सीमा के अंदर तेज धार वाले, नुकीले शस्त्र या बंदूक-पिस्टल लेकर चलने पर रोक रहेगी, ज्वलनशील पदार्थ लाने- ले जाने पर रोक रहेगी।.
- सार्वजनिक स्थल पर पुतला जलाना या किसी भी माध्यम से कोई झूठी अफवाह फैलाना आपराधिक कृत्य घोषित किया जाएग।
- धारा 163 लागू होने पर मजिस्ट्रेटी पॉवर रखने वाले हर अधिकारी को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास अधिकार मिल जाते ह।