ख्रबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन अप्रैल 2014 को ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन ने अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। सहारनपुर में पिता की हत्या के दोषी पाए गए ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन उर्फ काला कोघटना की रिपोर्ट किशन के भाई राजेश ने थाना नागल में दर्ज कराई थी।
साढ़े आठ साल बाद आया कोर्ट का निर्णय
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि किशन कोई काम नहीं करता था, जिस कारण उसके पिता ने किशन की पत्नी की नौकरी लगवा दी थी। किशन ने इसी से क्षुब्ध होकर अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 ने किशन उर्फ काला को पिता की हत्या में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। । हत्यारा बेटा तभी से कारागार में बंद है।