खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क

चंदौलीGANG RAPE-मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी कर आरोप सिद्ध होने पर 2 दोषियों को 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही साथ 25-25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश

RAPE मामले में जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है। मुकदमें की पैरवी अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह अवधेशनारायण सिंह व रमाकांत उपाध्याय ने किया। इस बारे में बताया जाता है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 16 जून 2016 को कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर के आरोप लगाया था कि 14 जून 2016 को अर्धरात्रि में घर के आंगन में सो रही उसकी पुत्री को गांव के ही बोखारू उर्फ छोटू मूसहर व पन्ना मूसहर ने मुंह बंदकर सीवान में उठाकर ले जाकर के RAPE किया है। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दिया।



घटना के बारे में बेटी से आपबीती जानकर पिता ने कोतवाली में दर्ज कराया था मुकदमा

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद की अदालत में हुयी।कोर्ट ने पीड़िता पक्ष के वकीलों की दलीलों, किशोरी के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर आरोपियों को यह सजा सुनाई है।

आरोप सिद्ध होने पर विषेश न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तो बोखारू व पन्ना को IPC की धारा-376 डी के तहत 22-22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर के 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोनों सजायाफ्ता को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।