खबरी नेशनल न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उन्हे वन रैंक, वन पेंशन दी जायेगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भट्ट ने कहा कि ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनरीक्षण हो रहा है और यह एक जुलाई, 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया।
बता दे कि केंद्र सरकार ने ओआरओपी को लागू करने की घोषणा करते हुए 2015 में अधिसूचना जारी की थी। इसमें हर पांच साल पर पेंशन की समीक्षा करने का प्रावधान है।

पुनर्विचार याचिका वन रैंक-वन पेंशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज


वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए वन रैंक-वन पेंशन सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि इस फैसले में न तो कोई संवैधानिक कमी है और न ही यह मनमाना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं है।

ओआरओपी को लागू करना 2013 में भाजपा द्वारा किया गया चुनाव पूर्व वादा


पीठ ने कहा, खुली अदालत में समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध करने के आग्रह को खारिज कर दिया गया है। हमने पुनर्विचार याचिका और इससे जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से देखा है। समीक्षा याचिका में कोई दम नहीं दिखा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। भट्ट ने कहा कि ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनरीक्षण हो रहा है और यह एक जुलाई, 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया।