खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
चंदौली। राज्य सूचना आयोग ने चंदौली में लगाए गए हैंडपंपों की सूचना न देने पर मंडलीय अभियंता पर तगडा एक्शन लिया है। एग्रो, वाराणसी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके स ही आयोग ने वाराणसी जिलाधिकारी को यह पत्र भी भेजा है कि जुर्माना न अदा करने की सिथति में जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।
पाप्त जानकारी के अनुसार चंदौली जिले के चहनिया विकासखंड के भलेहटा गांव निवासी दीपेश कुमार सिंह ने 2016 में सूचना के अधिकार के तहत चंदौली में यूपी एग्रो द्वारा लगाए गए पूरे हैंडपंपों की सूचना मंडलीय अभियंता, यूपी एग्रो, वाराणसी से मांगा था। लेकिन मंडलीय अभियंता ने यह सूचना देने में हिला हवाली की और यह सूचना नहीं दी। जिसके बाद दीपेश ने अपील ने राजय सूचना आयुक्त के यहाँ अपील किया।
इतना ही नही अपील के बाद भी कई तारीखेें पड़ती रहीं और मामला टलता रहा पर मंडलीय अभियंता ने सूचना देना मुनासिब नही समझा । दीपेशके द्वारा पुनः आपत्ति दाखिल की गई , जिसका जवाब न देने पर राज्य सूचना आयोग ने मंडलीय अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वाराणसी जिलाधिकारी को इसकी वसूली के आदेश दे दिए हैं। आखिर कार पता तो चलना ही चाहिए कि सूचना का अधिकार बना किस लिए है। और इसकी उपयोगिता क्या है।