इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है आइए देखें पूरा मामला क्या है–

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कि निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि वार्डो के आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा ।

जानें क्या है मामला-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10 दिन पहले राज्य सरकार ने नगर पालिका निगम का दिया था मांगी गई थी कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभाग ने गलत किया है। इस याचिका में इस याचिका पर इलाहाबाद में सोमवार को सुनवाई थी । याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक आरक्षण में जो भी आपत्तियों का निस्तारण न कर दिया जाए तब तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए । जिसे हाई कोर्ट में याचिका कर्ताओं की इस बात को मानते हुए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सोमवार को रोक लगा दिया । हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी आने वाले लोग सोमवार के 12 बजे रात्रि तक आपत्ति दे सकते है। आरक्षण पर मतीरा के कारण मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट फैसला लेगा।

हाई कोर्ट का पूरा आदेश

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