वीरेन्द्र मिश्र ʺ विराट

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

जौनपुर। हत्या जैसे संगीन मामले में गवाही देने न आना अभिनेता व डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को भारी पड़ गया। लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ए के यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ NBW का वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया कि 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें। जिससे हाईकोर्ट के शीघ्र निस्तारण संबंधी निर्देश का पालन हो सके ।

कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी दिया आदेश

कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया। नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाई कोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा। अनिरुद्ध वर्तमान में मुगलसराय में तैनात हैं। अनिरुद्ध सिंह पुलिस की नौकरी करने के साथ फ़िल्म में भी कार्य करते है जिसके कारण उन्हें सिंघम में कहा जाता है।

हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित

बता दें कि जफराबाद थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाई कोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश है। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ व वर्तमान में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने किया था। उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है।पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं।

Dy एस पी दे रहे कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला

कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं।हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है।विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। उनके खिलाफ अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद उपस्थित नहीं आए जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया।

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