11 बजे से होगा दिल्ली मेयर का चुनाव‚चुनाव कराने की यह होगी चौथी कोशिश
खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) मेयर का चुनाव बुधवार को 11 बजे से होगा। चुनाव कराने की यह चौथी कोशिश होगी। इससे पहले तीन बार चुनाव टल चुका है। मेयर के साथ डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पद के लिए भी वोटिंग की जाएगी।
इससे पहले LG वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 MCD सदस्यों को वोट देने की अनुमति के फैसले का AAP ने कड़ा विरोध किया था। जिस वजह से 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक में भाजपा और AAP ने हंगामा किया और चुनाव टल गए थे।
AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने AAP के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पहली ही मीटिंग में चुनाव करवाने के निर्देश देते हुए 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा था।
तीन बैठकों में AAP-BJP का हंगामा
- 6 जनवरी: MCD मुख्यालय में AAP और BJP के सदस्य आपस में भिड़ गए। हंगामे की वजह से मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।
- 24 जनवरी: 6 जनवरी को हुए हंगामे की वजह से मुख्यालय में पुलिस को तैनात करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद दोनों पार्टियों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस वजह से सदन दोबारा स्थगित करना पड़ा।
- 6 फरवरी: मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और AAP के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद MCD सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
- SC का AAP के पक्ष में फैसला
- दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। मेयर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।