WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
WhatsApp Image 2024-10-30 at 20.06.19
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.31
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30(1)
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
WhatsApp Image 2024-10-30 at 19.59.30
Screenshot_6
Screenshot_6
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08(1)
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
WhatsApp Image 2024-11-01 at 19.54.08
PlayPause
previous arrow
next arrow

शिकारी न्यायालय में किये गये पेश‚ भेजें गये जेल

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क
नौगढ, चंदौली। काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर के जयमोहनी वन रेंज में बोलेरो वाहन पर अवैध रूप से लादकर ले जाया जा रहा जंगली सुवर का मांस बरामद कर 02 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है।
वाहन को सीज कर वनविभाग ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के न्यायालय में पेश किया।
जहां पर न्यायाधीश की अनुमति से जेल भेज दिया गया।

Iqra model school
jpeg-optimizer_WhatsApp-Image-2024-04-07-at-13.55.52-1
WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.20.47 (1)
WhatsApp Image 2025-01-23 at 00.23.00
IMG-20250121-WA0018
WhatsApp Image 2025-01-24 at 20.30.30
previous arrow
next arrow

बालेरों के साथ वन विभाग ने दबोचा शिकारियों को

क्षेत्रीय वन अधिकारी जयमोहनी मकसूद हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर
अमदहा बीट में ब्लॉक कक्ष संख्या–अमदहां–13 के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम बटौवा के समीप वन विभाग की टीम ने दबिश देकर शिकारी अशोक कुमार पुत्र स्व. रामप्रवेश सिंह0उम्र 42 वर्ष निवासी बहेरा खैराही थाना करमा जिला सोनभद्र व गुरु प्रसाद खरवार पुत्र स्व. खिचडू खरवार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बाघी थाना नौगढ़ को महिंद्रा बोलेरो वाहन नंबर UP 64M 4937 से भागते हुए पकड़ा है।

वाहन से बंदूक के साथ 5 जिन्दा कारतूस व जंगली सूअर का मांस बरामद

वाहन को रोक कर किए गए तलाशी में शिकारियों के पास से 01 अदद एक नाली 12 बोर बंदूक 05 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर 03 अदद खाली कारतूस 12 बोर के साथ जंगली सूअर के 6 पैर 01 सर व 12 किग्रा मांस चमड़ा सहित बरामद किया है।
वनक्षेत्राधिकारी जयमोहनी मकसूद हुसैन की लिखित तहरीर पर जयमोहनी वन रेंज में केस संख्या–31/ 2023– 24, धारा– 9/39(D)/51भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 व 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया गया है।
गिरफ्तार शिकारियों को न्यायालय में पेश किए जाने पर न्यायाधीश की अनुमति से जेल भेज दिया गया।

khabaripost.com
sardar-ji-misthan-bhandaar-266×300-2
bhola 2
add
WhatsApp-Image-2024-03-20-at-07.35.55
jpeg-optimizer_bhargavi
previous arrow
next arrow