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अब बिजली का कनेक्शन चाहने वालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम वाले बड़े शहरों के निवासियों को जहां तीन दिन में कनेक्शन मिलेगा वहीं नगर पालिका परिषद वाले नगरों में कनेक्शन चाहने वालों को सात दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर विद्युत लाइन पहले से है तो गांव में भी अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा।

बिजली विभाग हुआ सख्त ‚नया कनेक्शन लेने के लिए हफ्तों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

बिजली कनेक्शन के लिए जनता को अब अधिकारियों या कर्मचरियों का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। उप्र पॉवर कारपोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के तहत अब नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में जहां तीन 3 दिन में कनेक्शन देना होगा, वहीं, नगर पालिका वाले शहरों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।

विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू होने से आई तब्दिली

बता दें कि इससे पहले बड़े शहरों में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था लागू थी। अब चूंकि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। जिसमें नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। केन्द्र ने मेट्रोपोलिटिन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका वाले क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन देने की व्यवस्था सभी प्रदेशों में लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कनेक्शन देने के नए समय सीमा को यूपी में भी लागू किया है।

मौजूदा व्यवस्था में लग जाते हैं 30 दिन

दरअसल, राज्य में अब तक लागू मौजूदा व्यवस्था के तहत शहर से लेकर गांव तक में बिजली का कनेक्शन लेने में 30 दिन तक लग सकते हैं। इसमें कनेक्शन चाहने वाले को आवेदन करने के बाद एस्टीमेट बनाने, एस्टीमेट के अनुसार धनराशि जमा करने और उसके बाद कनेक्शन देने के लिए समय-सीमा इस शर्त के साथ तय है कि जिस परिसर के लिए बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है, उसकी दूरी विद्युत लाइन वाले पोल से 40 मीटर से अधिक न हो। 

आदेश जारी हुआ फरवरी में ही क्रियान्वयन हो रहा अब जून में

विभिन्न कारणों से कई बार तो इससे भी कहीं अधिक समय कनेक्शन देने में लगने से उपभोक्ता परेशान होते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन संबंधी आदेश 22 फरवरी को जारी किया था। लगभग चार माह बाद अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने भी केंद्र सरकार के संशोधित प्रावधानों को राज्य में लागू करने का निर्णय किया है।

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