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प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंची

खबरी पोस्ट नेशनल न्यूज नेटवर्क

लखनऊ।उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी । इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था और 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तीथि तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रदेश में चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किये गये रिपोर्ट के आधार पर होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले ही सौंप दिया था। जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अब इस इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में सीटों पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर स्थिति होगी साफ

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर ओबीसी की आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसमें पिछड़ों को अधिकतम 27 फीसदी आरक्षण देने के बारे में पूरी रिपोर्ट है। सुनवाई के दौरान चुनाव कराने की अनुमति नगर विकास विभाग की ओर से मांगी जाएगी।

कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ ही सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया हो जायेगी प्रारम्भ

अनुमति मिलने के साथ ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले 24 मार्च को तारीख लगी थी।

यूपी सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट पर 27 मार्च को फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दिखा सकती है। इसके बाद यूपी सरकार नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगी। फिर आरक्षण सूची जारी की जाएगी।

निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव कराये जाने की पूरी सम्भावना

सब कुछ सही रहा तो निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव करा लिए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के साथ ही सरकार भी जायेगी एक्टीव।उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी करते हुए मई में चुनाव करा लिए जाएंगे। ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट को पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी मिली थी।

निकाय चुनाव के आरक्षण में होगा संशोधन, 30% सीट जाएगी बदल

नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट व सिफारिशें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार नगर निगमों में मेयर व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगा।इसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। अब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। फिलहाल कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में 30% आरक्षण बदलने की संभावना है।

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